भारत निर्वाचन आयोग
मतदाता अपने और अपने संबंधित अवशेषों का नाम पिधने SIR निर्वाचक नामावली में https://voters.ecl.gov.in/देख सकते हैं, ताकि गणना प्रपत्र (गणना प्रपत्र) में आवश्यक विवरण गही रूप से भरपुर हो। सहायता सहायता समूह अपने संबंधित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) से संपर्क कर सकते हैं। यदि गणना प्रपत्र में दिए गए पिछले एसआईएफआर निर्वाच नामाचानी का विवरण उपलब्ध नहीं है या रेटावेन में मेल नहीं किया गया है, तो ईआरओ (निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी) नोटिस जारी करने के लिए इरीट करें। नोटिम प्रापम परक्रांति को निश्चिंत चेनियों के लिए आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा-
यदि जन्म 01.07.1987 पहले भारत में हुआ था
स्वयं के लिए नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें, जिसमें जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित हो।
यदि जन्म 01.07.1987 को 02.12.2004 को भारत में हुआ।
हो. स्वयं के लिए नीचे दी गई सूची में कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें, जो जन्मतिथि और/या जन्मस्थान प्रमाणन है
पिता या माता के लिए भी नीचे दी गई सूची में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करें, जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म हो
स्थान प्रमाणित करता है।
यदि जन्म 02.12.2004 के बाद भारत में हुआ है:
प्रमाणित करता है। स्वयं के लिए नीचे दी गई सूची से कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान पिता के लिए नीचे दी गई सूची से कोई भी दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित हो।
माता के लिए नीचे दिए गए मोबाइल में कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करें। जो उनकी जन्म तिथि और/या जन्म स्थान प्रमाणित हो। यदि किसी के पिता/माता में से कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है, तो अपने जन्म के समय वैध पासपोर्ट और पासपोर्ट प्राप्त करें।
यदि जन्म भारत के बारे में पता चला है (विदेश में स्थित मिशन) द्वारा जारी जन्म पंजीकरण भारतीय प्रमाणन की प्रति संलग्र करें।)
यदि भारतीय नागरिकता पंजीकरण/स्वाभावीकरण (Registration/Naturalisation) प्रैम द्वारा किया गया है (नागरिकता)
पंजीकरण प्रमाण पत्र (नागरिकता के पंजीकरण का प्रमाण पत्र) वैध करें।
1. किसी भी नियमित कर्मचारी/पेंशनभोगी को केंद्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक निगम (पीएसयू) द्वारा पहचान पत्र या पेंशन जारी करना
भुगतान आदेश। 2. 01.07.1987 से पूर्व भारत में किसी भी सरकारी/स्थानीय निकाय/बैंक/डाकघर/एलआईसी/पीएसयू द्वारा जारी पहचान पत्र या प्रमाण पत्र/दस्तावेज़।
3. प्लास्टिक रिलीज द्वारा जन्म प्रमाण पत्र।
4. पासपोर्ट।
5. प्रोटोकॉल या वैज्ञानिक प्रमाण पत्र (मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी)।
6. स्थिर निजीकरण प्रमाण पत्र (सक्षम राज्य प्रमाण पत्र)
7. वन अधिकार प्रमाण पत्र।
8. एसोसिएट/एससीएच/एसटी या अन्य जाति प्रमाण पत्र (मक्षम रजिस्ट्री द्वारा जारी)।
9. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) कहां लागू होगा।
10. परिवार रजिस्टर (राज्य/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार)।
11. सरकार द्वारा जारी भूमि/मकान पासपोर्ट प्रमाण पत्र।
12. आधार से संबंधित मामले आयोग के पत्र क्रमांक 23/2025-ईआरएस/खंड II दिनांक 09.09.2025 (अनुलग्नक II) निर्देश लागू होंगे।
13. दिनांक 01.07.2025 के सन्दर्भ में बिहार सर के निर्वाचक नामावली का उद्धरण
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