वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए कदम:
वित्तीय साइबर धोखाधड़ी का कोई भी पीड़ित हेल्पलाइन नंबर 1930 डायल कर सकता है या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrime.gov.in) पर घटना की रिपोर्ट कर सकता है।
बैंक या वित्तीय मध्यस्थ या भुगतान वॉलेट भी उपर्युक्त तरीकों से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्ट कर सकते हैं।
ⅲ) यदि घटना की सूचना हेल्पलाइन नंबर पर दी जाती है तो शिकायतकर्ता को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी:
शिकायतकर्ता का मोबाइल नंबर
बैंक/वॉलेट/व्यापारी का नाम जिससे राशि डेबिट की गई है
खाता संख्या/वॉलेट आईडी/व्यापारी आईडी/यूपीआई आईडी जिससे राशि निकाली गई है
डेबिट किया गया
लेनदेन आईडी
कार्यवाही की तिथि
डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड नंबर, यदि धोखाधड़ी के मामले में क्रेडेंशियल्स का उपयोग किया गया हो
डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड
iv) शिकायत/घटना की सूचना देने के बाद, शिकायतकर्ता को सिस्टम द्वारा जनरेटेड लॉग-इन आईडी/पावती संख्या एसएमएस/मेल के माध्यम से प्राप्त होगी। उपरोक्त लॉग-इन आईडी/पावती संख्या का उपयोग करके, शिकायतकर्ता को 24 घंटे के भीतर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (www.cybercrimegov.in) पर शिकायत दर्ज करनी होगी। यह अनिवार्य है।
शिकायत प्राप्त होने पर, नामित पुलिस अधिकारी मामले की शीघ्र जांच करेगा और सत्यापन के बाद वित्तीय साइबर धोखाधड़ी में शामिल धन को अवरुद्ध करने के लिए संबंधित बैंक/वित्तीय मध्यस्थ या भुगतान वॉलेट आदि को रिपोर्ट भेजेगा।
vi) इसके बाद, पुलिस/बैंक/भुगतान वॉलेट/वित्तीय मध्यस्थ द्वारा प्रत्येक मामले में कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
इस सुविधा के उपयोग से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति को धन वापस पाने में मदद मिलेगी तथा पुलिस को साइबर अपराधी की पहचान करने और कानून के अनुसार कानूनी कार्रवाई करने में मदद मिलेगी।
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